हनुमानगढ़। मोटर परिवहन कार्य में नियोजित चालक, परिचालक और हैल्पर जैसे कार्मिकों के संरक्षण एवं उनकी सेवा दशाओं में सुधार के लिए मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 राज्यभर में लागू है। इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी संस्थान में दो या उससे अधिक कर्मचारी मोटर परिवहन कार्य में नियोजित हैं, तो उस संस्थान का श्रम विभाग के पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य है।श्रम विभाग के LDMS पोर्टल के माध्यम से पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है। पंजीकरण की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट https://labour.rajasthan.gov.in/RuleMotr.aspx पर उपलब्ध है।अधिनियम के अंतर्गत मोटर परिवहन कर्मचारियों के दैनिक कार्य का समय अधिकतम 8 घंटे निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही साप्ताहिक अवकाश, ओवर टाइम की सीमा और उसके लिए निर्धारित राशि का भी प्रावधान किया गया है। श्रम कल्याण अधिकारी देवेन्द्र मोदी ने जिले के सभी परिवहन नियोजकों जैसे ट्रांसपोर्टर्स, बस ऑपरेटर्स तथा स्कूल व कॉलेज संचालकों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने संस्थान का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिनियम की अवहेलना करने पर दोषी नियोजकों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम के तहत संस्थानों का पंजीयन अनिवार्य







